Advance tax and interest / अडवांस टैक्स और ब्याज
Description
Advance tax is a system where taxpayers are required to pay a portion of their estimated annual tax liability in installments before the end of the financial year. This ensures a regular inflow of revenue for the government and helps prevent tax evasion. If a taxpayer fails to pay the stipulated advance tax or pays an amount less than the prescribed percentage, they may be liable to pay interest on the shortfall. Interest is typically calculated at a specified rate and accrues until the final tax liability is settled. It serves as a financial incentive for timely and accurate payment of taxes, promoting fiscal discipline among taxpayers
अडवांस टैक्स एक वित्तीय व्यवस्था है जिसमें निर्धारित किए गए अनुमानित वार्षिक कर दायित्व का एक हिस्सा यातायात वर्ष के अंत से पहले आधारित करना होता है। यह सरकार के लिए नियमित राजस्व सुनिश्चित करता है और कर चोरी से बचाने में मदद करता है। यदि कोई टैक्सपेयर निर्धारित अडवांस टैक्स नहीं भरता या निर्धारित प्रतिशत से कम राशि भरता है, तो उसे अभाव पर ब्याज देना पड़ सकता है। ब्याज सामान्यत: एक निर्धारित दर पर गणना किया जाता है और यह अंतिम कर दायित्व सुलझाया जाने तक बढ़ता है। यह समय पर और सही कर भुगतान के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है, टैक्सपेयर्स के बीच वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है