PENALTIES जुर्माना
Penalty is levied over and above the amount of any tax or interest payable by the assessee and thus, penalty is distinct and different from the tax payable.
जुर्माना निर्धारिती द्वारा देय किसी भी कर या ब्याज की राशि के ऊपर लगाया जाता है और इस प्रकार, जुर्माना देय कर से अलग होता है। हालाँकि, जुर्माना की कार्यवाही, मूल्यांकन कार्यवाही का एक हिस्सा है।
Question
Question and Answare
What is amount if a person making default in payment of tax ?
As directed by Assessing Officer. Total amount of penalty cannot exceed the amount of tax in arrears
धारा 220 कर का भुगतान करने में चूक में जुर्माना क्या लगाया जा सकता है ?
जुर्माने की कुल राशि बकाया कर की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।