Provident Fund / प्रोविडेंट फंड

Description

A Provident Fund (PF) is a retirement savings scheme designed to help employees accumulate a fund to support them after retirement. Both the employee and the employer contribute a portion of the employee's salary to the fund, which is then invested in government securities, bonds, and other investment instruments to generate returns. The accumulated amount, along with interest, is paid out to the employee at retirement or in the event of certain specified conditions. PFs offer tax benefits and are regulated by the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) in India. They are an essential component of employee benefits and financial planning.

प्रोविडेंट फंड (PF) एक रेटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है जो कर्मचारियों को सेविंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी की वेतन के एक हिस्से को कोष में जमा करते हैं, जो फिर सरकारी प्रमुख निवेशों, बॉन्ड्स और अन्य निवेश साधनों में निवेश किया जाता है ताकि उनसे लाभ प्राप्त हो सके। जमा राशि एवं ब्याज के साथ कर्मचारी को रिटायरमेंट पर या कुछ निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने पर भुगतान किया जाता है। ये सेविंग्स कर का लाभ प्रदान करते हैं और भारत में कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन (ईपीएफओ) द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।