Latest GST notifications for the financial year 2023-24


Notification No. 27/2023-Central Tax (Rate) dated July 31, 2023: Clarifies the eligibility of zero-rated supplies to Special Economic Zones (SEZs). Only supplies intended for authorized operations within an SEZ unit or by a developer are considered zero-rated.Notification No. 31/2023-Central Tax (Rate) dated July 31, 2023: Amends the GST rates for various goods, including:Increased rate: Polyurethanes and other plastics waste and scrap (from 5% to 18%).Increased rate: Cartons, bags, boxes, packing containers made out of paper, etc. (from 12%/18% to 18%).Increased rate: Papers such as cards, catalogues, printed material (from 12%/18% to 18%).Reduced rate: Retro fitment kits in vehicles for the disabled (from 5% to Nil, effective from October 1st, 2021).Notification No. 34/2023-CT dated July 31, 2023: Allows unregistered suppliers and composition taxpayers to make intra-state supply of goods through E-Commerce Operators (ECOs) without mandatory registration, subject to certain conditions.Notification No. 36/2023-Central Tax (Rate) dated July 31, 2023: Specifies the due date for filing GSTR-3B return for November 2022 for certain districts in Tamil Nadu.Notification No. 37/2023-Central Tax (Rate) dated July 31, 2023: Extends the due date for furnishing FORM GSTR-1 for November 2022 for registered persons whose principal place of business is in certain districts of Tamil Nadu.Notification No. 38/2023-Central Tax (Rate) dated July 31, 2023: Notifies "Account Aggregator" as a system with which information may be shared by the common portal under Section 158A of the CGST Act, 2017.Notification No. 39/2023-Central Tax (Rate) dated August 4, 2023: Implements e-invoicing for taxpayers having an aggregate turnover exceeding Rs. 5 Cr from August 1, 2023.Notification No. 41/2023-Central Tax (Rate) dated August 22, 2023: Assigns powers of Superintendent of Central Tax to Additional Assistant Directors in DGGI, DGGST, and DG Audit.Notification No. 43/2023-Central Tax (Rate) dated September 1, 2023: Clarifies the scope of OIDAR services under Section 160 of the CGST Act. This notification states that any unregistered individual within the taxable jurisdiction of India who receives OIDAR services, regardless of the purpose, will be classified as a non-taxable online recipient.


अधिसूचना संख्या 27/2023-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31 जुलाई, 2023: विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) को शून्य-रेटेड आपूर्ति की पात्रता को स्पष्ट करता है। केवल एसईजेड इकाई के भीतर या डेवलपर द्वारा अधिकृत संचालन के लिए की गई आपूर्ति को शून्य-रेटेड माना जाता है।अधिसूचना संख्या 31/2023-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31 जुलाई, 2023: विभिन्न वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों में संशोधन, जिनमें शामिल हैं:     बढ़ी हुई दर: पॉलीयुरेथेन और अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट और स्क्रैप (5% से 18% तक)।     बढ़ी हुई दर: कार्टन, बैग, बक्से, कागज से बने पैकिंग कंटेनर आदि (12%/18% से 18%           तक)।     बढ़ी हुई दर: कार्ड, कैटलॉग, मुद्रित सामग्री जैसे कागजात (12%/18% से 18%)।      कम दर: विकलांगों के लिए वाहनों में रेट्रो फिटमेंट किट (5% से शून्य, 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी)।अधिसूचना संख्या 34/2023-सीटी दिनांक 31 जुलाई, 2023: अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं और कंपोजीशन करदाताओं को कुछ शर्तों के अधीन, अनिवार्य पंजीकरण के बिना ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति करने की अनुमति देता है।अधिसूचना संख्या 36/2023-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31 जुलाई, 2023: तमिलनाडु के कुछ जिलों के लिए नवंबर 2022 के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख निर्दिष्ट करती है।अधिसूचना संख्या 37/2023-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31 जुलाई, 2023: उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवंबर 2022 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ाती है, जिनका व्यवसाय का मुख्य स्थान तमिलनाडु के कुछ जिलों में है।अधिसूचना संख्या 38/2023-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31 जुलाई, 2023: "अकाउंट एग्रीगेटर" को एक ऐसी प्रणाली के रूप में अधिसूचित करता है जिसके साथ सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 158 ए के तहत सामान्य पोर्टल द्वारा जानकारी साझा की जा सकती है।अधिसूचना संख्या 39/2023-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 4 अगस्त, 2023: रुपये से अधिक कुल कारोबार वाले करदाताओं के लिए ई-चालान लागू करता है। 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़।अधिसूचना संख्या 41/2023-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 22 अगस्त, 2023: डीजीजीआई, डीजीजीएसटी और डीजी ऑडिट में अतिरिक्त सहायक निदेशकों को केंद्रीय कर अधीक्षक की शक्तियां प्रदान करता है।अधिसूचना संख्या 43/2023-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 1 सितंबर, 2023: सीजीएसटी अधिनियम की धारा 160 के तहत ओआईडीएआर सेवाओं के दायरे को स्पष्ट करता है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के कर योग्य क्षेत्राधिकार के भीतर कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति जो उद्देश्य की परवाह किए बिना ओआईडीएआर सेवाएं प्राप्त करता है, उसे गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

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