Latest notification of income tax in 2023-24
While there haven't been any major Income Tax notifications specific to the ongoing financial year 2023-24 (as of October 26, 2023), it's crucial to remember the significant changes introduced in Budget 2023 that will be applicable for assessment year 2024-25 (financial year 2023-24). Here's a summary of those key changes:New Tax Regime:Increased Basic Exemption Limit: The basic exemption limit for individuals and HUFs has been raised to ₹3 lakh from ₹2.5 lakh for the new tax regime.Reduced Slab Rates: The tax rates for the new tax regime have been revised, resulting in lower tax liabilities in certain income brackets:Up to ₹5 lakh: 0%₹5 lakh to ₹7.5 lakh: 5%₹7.5 lakh to ₹10 lakh: 10%Above ₹10 lakh: 15% + surchargeOld Tax Regime:No changes were announced for the old tax regime in Budget 2023. However, individuals can choose whichever regime offers them the lower tax liability.Other Changes:Rebate under Section 87A: The rebate under Section 87A has been increased to a maximum of ₹25,000 for taxpayers with a taxable income up to ₹7 lakh under the new tax regime.Highest Surcharge Rate Reduced: The highest surcharge rate under the new tax regime has been reduced from 37% to 25%.Standard Deduction: A standard deduction of ₹50,000 has been introduced for salaried individuals and pensioners under the new tax regime.
हालांकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (26 अक्टूबर, 2023 तक) के लिए विशेष रूप से कोई बड़ी आयकर अधिसूचना नहीं आई है, बजट 2023 में पेश किए गए महत्वपूर्ण बदलावों को याद रखना महत्वपूर्ण है जो मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए लागू होंगे। (वित्तीय वर्ष 2023-24). यहां उन प्रमुख परिवर्तनों का सारांश दिया गया है:नई कर व्यवस्था:मूल छूट सीमा में वृद्धि: नई कर व्यवस्था के लिए व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए मूल छूट सीमा को ₹2.5 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया गया है।कम स्लैब दरें: नई कर व्यवस्था के लिए कर दरों को संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ आय वर्ग में कर देनदारियां कम हो गई हैं:₹5 लाख तक: 0%₹5 लाख से ₹7.5 लाख: 5%₹7.5 लाख से ₹10 लाख: 10%₹10 लाख से ऊपर: 15% + अधिभारपुरानी कर व्यवस्था:बजट 2023 में पुरानी कर व्यवस्था में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई। हालाँकि, व्यक्ति वह व्यवस्था चुन सकते हैं जो उन्हें कम कर देनदारी प्रदान करती है।अन्य परिवर्तन:धारा 87ए के तहत छूट: नई कर व्यवस्था के तहत ₹7 लाख तक की कर योग्य आय वाले करदाताओं के लिए धारा 87ए के तहत छूट को अधिकतम ₹25,000 तक बढ़ा दिया गया है।उच्चतम अधिभार दर कम की गई: नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% कर दी गई है।मानक कटौती: नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए ₹50,000 की मानक कटौती शुरू की गई है।